रायगढ़, मार्च 2023/ शासन द्वारा होली पर्व 8 मार्च 2023 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ),कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ एवं एफ.एल.-3 होटल बार) दुकानों, भांग दुकान तथा भण्डारण भाण्डागार पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त दिवस में मदिरा, मादक पदार्थ विक्रय/परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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