दुर्ग, फरवरी 2023/ जिले के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 8वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के युआवों को हेवी एवं लाईट वेहिकल का निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप 15 फरवरी तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास दुर्ग में आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा कलेक्टोरेट दुर्ग से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। वाहन चालक हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की पात्रता चयन हेतु 8वीं के परीक्षाफल मेरिट सूची आधार पर, आवेदक गरीबी रेखा की सूची वर्ष 2002 में शामिल परिवार में होना चाहिए, छ.ग. का मूल निवासी, राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, न्यूनतम कक्षा 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आयु 01 जुलाई 2023 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
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