गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 10 जनवरी 2023/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों पर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सामान्य (एपीएल), निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्ड में चावल की उपभोक्ता दर पूर्ववत रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी राशन कार्डों में माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड एवं मरवाही और सभी खाद्य निरीक्षकों को परिपत्र जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जानकारी सभी उचित मूल्य की दुकानों में बैनर-पोस्टर के जरिए प्रदर्शित करने के साथ ही समुचित प्रचार-प्रसार करने और उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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