05 अक्टूबर से जमा किए जा सकते है आवेदन
मुंगेली, अक्टूबर 2022// खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में विगत वर्ष की भांति समर्थन मूल्य में पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि विभाग की वेबसाइट खाद्य डॉट एनआईसी डॉट इन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से राइस मिलर द्वारा मिल पंजीयन संबंधी आवेदन तैयार किया जाना है। वहीं मिलर द्वारा मिल पंजीयन हेतु आवेदन जिला खाद्य कार्यालय में दिनांक 05 अक्टूबर से जमा किया जा सकेगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नये मिल पंजीयन हेतु मिल संचालक द्वारा आवेदन में जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन संबंध जानकारी यथा उद्यन आकांक्षा नंबर, जिला उद्योग केन्द्र का प्रोडक्शन सर्टिफिकेट नंबर, जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत मिल का नाम, पेन नंबर एंट्री की जाएगी। जिला उद्योग केन्द्र के प्रोडक्शन सर्टिफिकेट में दर्शित चावल उत्पादन की वार्षिक क्षमता की जानकारी एंट्री करनी होगी। तद्नुसार अरवा एवं उसना मिल की धान मिलिंग की प्रति घंटा क्षमता की एंट्री आवेदन में किया जाए। मिल पंजीयन हेतु संचालक का बैंक खाता, मिल का विद्युत मीटर नंबर एवं रीडिंग की जानकारी, जीएसटी नंबर, मंडी प्रसंस्करणकर्ता लायसेंस नंबर, मण्डी व्यापार लायसेंस नंबर की जानकारी एंट्री की जाए। आवेदन के साथ जिला व्यापार उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, बिजली बिल, मंडी प्रसंस्करणकर्ता लायसेंस नंबर, मण्डी व्यापार लायसेंस नंबर की छायाप्रति संलग्न किया जाए। एक ही विद्युत कनेक्शन पर एक से अधिक मिल संचालित होने पर प्रत्येक मिल को पृथक से सब मीटर स्थापित करन अनिवार्य होगा। यदि मिल लीज पर है तो लीज अनुबंध की प्रति संलग्न किया जावे, जिसमें मिल के स्वामी एवं लीज पर लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर हो।
इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मिल पंजीयन नवीनीकरण हेतु विगत वर्ष की भांति मिल संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरकर एवं आवेदन का प्रिंट निकलकर निर्धारित की छाया प्रति के साथ जिला खाद्य कार्यालय में जमा करना होगा। विगत वर्ष 2021-22 में पंजीकृत राइस मिलों के संचालक द्वारा मिल पंजीयन क्रमांक दर्ज कर विगत वर्ष में मिल पंजीयन की जानकारी देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला कलेक्टरेट स्थित जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।