अम्बिकापुर, अगस्त 2022/ केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक ने कहा है कि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन अपील एवं परिव्यय के भुगतान का प्रावधान किया गया है। जेल अधीक्षक ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए संयुक्त कलेक्टर श्री राम सिंह ठाकुर को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है साथ ही केन्द्रीय जेल के उप जेल अधीक्षक श्री आर.आर. मातलाम को सक्षम अधिकारी तथा सहायक जेल अधीक्षक श्री मनहरण गिरी गोस्वामी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है।
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