छत्तीसगढ़

अपने बच्चों को सुरक्षा के यह नियम अवश्य सिखाए

अपने बच्चों को सुरक्षा के यह नियम अवश्य सिखाएसुरक्षित स्पर्श एवं असुरक्षित स्पर्श. बाल संरक्षण समिति
बीजापुर 30 मार्च 2022- जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा  बाल संरक्षण तंत्र व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत बाल संरक्षण तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष सरपंच, पंच, स्कूल के अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, समूह के सदस्य एवं स्कूल के बच्चे को बाल यौन शोषण क्या है बाल यौन शोषण का बच्चों पर प्रभाव, बच्चों को सुरक्षा संबधी जानकारी, सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श की जानकारी देना, सुरक्षा एवं बचाव की जानकारी देना, यौन शोषित बच्चों की पहचान करना एवं बाल यौन शोषण के शिकार, बच्चों के अभिभावकों के लिए आवश्यक कदम उठाने संबंधी जानकारी के साथ बाल अधिकार और संरक्षण तंत्र की जानकारी जिसमें किशोर न्याय ;बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बोर्ड व बालक कल्याण समिति की भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान का उददेश्य, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण अंतर्गत बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह के रोकथाम के उपाय, किशोरियों के पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित मुददे एवं समाधान, बच्चों के अनैतिक व्यापार अधिनियम, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक -बालिकाओं को स्कूल से जोड़े जाने पर एवं गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण नियम 2017, बाल श्रम अधिनियम पर चर्चा कर जानकारी दिया गया। उपस्थित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध भी किया गया कि इस प्रकार की किसी भी घटना अपने ग्राम पंचायत में घटित न हो इसके लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजन कर जानकारी लिया जाना है। उक्त संवेदीकरण बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री राहुल कुमार कौशिक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कु0 आनंदमई मल्लिक, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्री नवीन कुमार मिश्रा, संरक्षण अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री संदीप चिड़ेम, राजू कश्यप आउटरीच वर्कर द्वारा दिया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *