छत्तीसगढ़

कोषालयों में 25 मार्च तक लिए जाएंगे शासकीय देयक

जगदलपुर, 15 मार्च 2022/ सभी कोषालय और उप कोषालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के शासकीय देयक 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। कलेक्टर श्री रजत बंसल द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से संबंधित देयक कोषालयों और उप कोषालयों द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। समस्त कोषालय अधिकारी 25 मार्च तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 31 मार्च 2022 तक सुनिश्चित करेंगे।
इसके तहत सभी विभागों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् वित्त विभाग की अनुमति से 31 मार्च 2022 तक ही देयक कोषालय तथा उप कोषालयों में जमा किए जा सकेंगे। 25 मार्च 2022 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2022 के पश्चात् यदि कोई सहमति अथवा स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इनमें भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों तथा विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों और उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
राज्य शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में समस्त चेक आहरण अधिकारियों को अपनी चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करने तथा उपयोग किए गए व निरंक चेक का विवरण चेक बुक के साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जाएगा।

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