छत्तीसगढ़

पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील

बीजापुर / दिसम्बर 2021- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान आदि को शांतिपूर्ण ढंग से संमन्न कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश में कहा गया है कि पंचायत उप निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना डर, भय तथा दबाव के निर्भर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने तथा चुनाव संबन्धी आचार संहिता का पालन करने हेतु चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण करने सहित लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए जिले के जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेलसनार, कोडोली, तालनार, डारापाल, चिनगेर, बेलनार, बंगोली, तोयनार, पिनकोंडा, फुलगट्टा, मिरतुर, पिटेपाल, बेचापाल, मदपाल, मंगनार, कौशलनार-1 एवं कौशलनार-2, तुसवाल, बेंगलूर एवं बड़े तुंगाली तथा जनपद पंचायत बीजापुर के ग्राम पंचायत कैका, कडेर, पदमूर, कड़ेनार, मिड़ते, मोरमेड़, पापनपाल, मेटापाल और पुसनार तथा जनपद पंचायत भोपालपटनम के ग्राम पंचायत सण्ड्रापल्ली, लिंगापुर, अंगमपल्ली, केसाईगुड़ा, पामगल एवं दम्पाया और जनपद पंचायत उसूर के ग्राम पंचायत पालागुड़ा, मलेमपेंटा, बासागुड़ा, चिपुरभट्टी, लिंगापुर एवं उसूर क्षेत्रों में 24 जनवरी 2022 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निवार्चन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मी एवं धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जायेगा। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। अनुमति संबन्धी आवेदन पत्र में प्रयोजन स्थल एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडीस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के उपयोग किये जाने के पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। चूकिं वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि इस आदेश के पारित करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाये। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी 24 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा।

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