धमतरी / दिसम्बर 2021/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम में शासन ने चावल के हस्तांतरण पर रोक लगाई है। आज स्थानीय सुभाषनगर वार्ड में स्थित उचित मूल्य की दुकान के समीप श्री भावन रोहरा द्वारा पीडीएस के चावल की खरीदी करते पाए जाने पर पंचनामा कर जब्ती की कार्रवाई की गई। उक्त व्यक्ति के द्वारा 17 रुपये प्रतिकिलो के मान से चावल पीडीएस सेंटर से खरीदा जाना स्वीकार किया गया। इसके अलावा उनके घर और गोदाम का मुआयना किए जाने पर 18 क्विंटल चावल अतिरिक्त पाया गया। संयुक्त दल के द्वारा संबंधित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विधिवत् कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो शासन को लगातार इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम में संशोधन किया गया है और ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीम धमतरी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक मौजूद थे।
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