अम्बिकापुर / दिसम्बर 2021/ रिंग रोड व मुख्य मार्ग पर पशु विचरण को प्रतिबंधित किया गया है। यदि पशु रिंग रोड या मुख्य मार्ग में विचरण करते हैं और जनहानि होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा दोषी पशुपालकों से 2000 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, आयुक्त नगर पालिक निगम एवं सीएसपी अम्बिकापुर द्वारा शहर के डेयरी संचालकों एवं गौ पालकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में निगम आयुक्त ने कहा कि नगर पालिक निगम के राजस्व प्रभारी पशु पालकों को चिन्हित कर मवेशियों को सड़क में न छोड़ने के लिए संकल्प पत्र भरवाने व गलियों में संबंधित बैनर लगाने की कार्यवाही करेंगे। बैठक में नगर निगम के सफाई विभाग को निर्देशित किया गया कि आवारा मवेशियों को नियमित अंतराल में धर-पकड़ कर निगम के गौठानों के अंदर करें। काऊ केचर के माध्यम से समुचित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया ।