जांजगीर-चांपा, नवम्बर, 2021/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवक-युवतियों से 10 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत उद्योग के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए और व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना के तहत न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण जिले का मूल निवासी पात्र होंगे। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवा निवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो। जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लेने वाले वाले पात्र नहीं होंगे। जिसमें अनुदान की पात्रता सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक नक्सल प्रभावितों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन के साथ पासपोर्ट साईज फोटो 02 नग, अंक सूची न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (अधिकतम 3 लाख रुपए वार्षिक), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास प्रमाण पत्र, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होने एवं किसी अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना होगा।
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