छत्तीसगढ़

पीएम-राहत योजना से सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 1 लाख 50 हजार रूपए का कैशलेस ईलाज

राजनांदगांव, 18 मार्च 2026/sns/-भारत सरकार की पीएम राहत (प्रधानमंत्री-रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेसन एण्ड एस्योरड ट्रीटमेंट) योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों को तत्काल एवं कैशलेस ईलाज की सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीडि़तों को गोल्डन ऑवर अर्थात सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद के महत्वपूर्ण समय में बिना किसी देरी के अस्पतालों में भर्ती कर अधिकतम 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक का कैशलेस उपचार पंजीकृत सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में पीएम-राहत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इसी कडी में पीएम-राहत योजना अंतर्गत प्रथम प्रकरण का भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में पंजीयन कर उपचार किया गया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पचपेड़ी निवासी श्री मिनेश कोसरे का 15 मार्च 2026 को वाहन चलाते समय मौहाभांठा नाले के पास वाहन अनियंत्रित होने पर सड़क दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना से श्री मिनेश कोसरे के सिर पर चोट लगने पर उन्हें तत्काल उपचार के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव लाया गया और पीएम-राहत योजना के तहत पंजीबद्ध करते हुए उपचार प्रारंभ किया गया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि पीएम-राहत योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। दुर्घटना होने के बाद तत्काल ईलाज मिलने पर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस योजना में गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष प्रावधान किया गया है। जिले में पीएम-राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के समस्त 34 शासकीय अस्पताल जिसके अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पेंड्री राजनांदगांव, जिला चिकित्सालय बसंतपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव, छुरिया, डोंगरगढ़, घुमका, सोमनी तथा समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिले के कुल 37 निजी अस्पताल प्रभारी व संचालकों को प्रशिक्षण प्रदाय कर आवश्यक जानकारी प्रदाय किया किया गया है। पीएम-राहत योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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