रायपुर रेल मंडल ने चलती ट्रेन में शराब के सेवन में शामिल यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
रायपुर- 25 फरवरी, 2026
दिनांक 21.02.2026 को नौतनवा से चलने वाली ट्रेन संख्या 18206 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस में श्रीमती उषा शुक्ला, लगभग 68 वर्ष की वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री, जो अपने बुजुर्ग पति के साथ ट्रेन संख्या 18206 के कोच संख्या ए1 सीट संख्या 7-9 में 22.02.2026 को अयोध्या से रायपुर जा रही थीं, की शिकायत प्राप्त हुई थी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देशन पर की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि भाटापारा से रायपुर के मध्य चलती ट्रेन में श्री प्रवीण सिंह (ए1 कोच की सीट संख्या 24 के यात्री) और श्री गोपाल कासेर (ए2 कोच की सीट संख्या 14 के यात्री) ए1 कोच के कॉरिडोर अटेंडेंट कैबिनेट में खुलेआम शराब का सेवन करते पाए गए, जो ट्रेन के भीतर एक सार्वजनिक स्थान है। ए1 और ए2 कोच के अटेंडेंट भी इस कृत्य के साक्षी थे। रेलवे के मौजूदा नियमों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों, जिनमें रेलवे अधिनियम की धारा 145 भी शामिल है, के तहत ऐसा कृत्य सख्त वर्जित है। यह भी पाया गया है कि उपर्युक्त दोनों यात्री शराब के नशे में थे और उन्होंने वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे बुजुर्ग दंपति को मानसिक उत्पीड़न, असुविधा और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ा। ए1 कोच की सीट संख्या 24 पर, जो श्री प्रवीण सिंह के लिए आवंटित बर्थ थी, शराब से संबंधित सामग्री भी पाई गई, जो इस बात की पुष्टि करती है ।
सीटीआई- टी. नाग वरिष्ठ वणिज्य निरीक्षक रेल रायपुर द्वारा दिनांक 22.02.26 को ट्रेन 18206 के कोच ए1 सीट नम्बर 07 -09 में यात्रा कर रही महिला उषा शुक्ला के साथ उसी कोच में सफर कर रहे यात्री प्रवीण सिंह एवं ए 2 कोच के यात्री गोपाल कसेर के द्वारा ए 1 कोच में शराब का सेवन कर वरिष्ठ महिला यात्री को परेशान करने की शिकायत मिलने पर सीटीआई अभिजीत देय से जांच कराकर मय जांच प्रतिवेदन प्रथम सूचना दर्ज कराई गई ।

