छत्तीसगढ़

अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन हेतु जिला फीस निर्धारण समिति गठित


अंबिकापुर, 30 जनवरी 2026/sns/-  छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित प्राधिकरण से विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय अधिनियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में कलेक्टर, सरगुजा को अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सचिव नियुक्त किया गया है। समिति के सदस्यों में जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती अंकिता सिंह, शिक्षाविद् श्री आर. के. सेंगर, विधि विशेषज्ञ के रूप में अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी, अशासकीय विद्यालयों के अभिभावक श्री तेज राय बेक एवं आनंगपाल दीक्षित, अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापुरनाका, अंबिकापुर के श्री सी. पी. सिंह तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर की प्राचार्य श्रीमती मीरा सिंह को सदस्य नामित किया गया है। जिला फीस निर्धारण समिति द्वारा अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण एवं विनियमन से संबंधित प्रकरणों का परीक्षण करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, जिससे अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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