छत्तीसगढ़

अनुपातहीन संपत्ति प्रकरण में आरोपी एवं परिजनों की संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर रोक


अंबिकापुर, 15 जनवरी 2026/sns/-  जिला में दर्ज भ्रष्टाचार प्रकरण में आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम दर्ज भूमि व भवन के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए ज्ञापन जारी किया गया है।
उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर के पत्र के अनुसार आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह क्षत्रीय, तत्कालीन उत्पादन सहायक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अपराध क्रमांक 15/2020, धारा 13(1)बी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत प्रकरण दर्ज है। विवेचना के दौरान आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम जिला सरगुजा सहित अन्य जिलों में चल-अचल संपत्तियां पाए जाने की पुष्टि हुई है।
जांच में अम्बिकापुर तहसील अंतर्गत मौजा फुन्दुरडिहारी एवं नमना कला में श्रीमती शशि सिंह के नाम दर्ज भूमि तथा उन पर निर्मित आवासीय भवन पाए गए हैं, जिनका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक संबंधित संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए। की गई कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर कार्यालय एवं उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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