बलौदाबाजार, 27 दिसम्बर 2025/sns/-छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष उपभोक्ता आयोग छमेश्वर लाल पटेल के निर्देश एवं मार्गदर्शन पर जिला उपभोक्तता आयोग बलौदाबाजार द्वारा आर.के.जी. शाला के ग्राउंड में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उपभोक्ता जागरूकता अभियान में सभी प्रतिभागियों को सदस्य हरजीत सिंह चावला ने ई-हियरिंग के संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश का पहला राज्य बनने पर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए बताया कि उपभोक्ता आयोग में प्रकरण के निराकरण होने के बाद यदि पैसा या वस्तु प्राप्त नहीं होती तब नियमानुसार 3 वर्ष की सजा या 25000 रुपए से एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि परिवादी या विरोधी पक्ष जिला आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग व सर्वाेच्च न्यायालय तक अपने हक के लिए अपील में जा सकता है। यह भी जानकारी दी गई कि उभय पक्ष की सहमति से उपभोक्ता आयोग प्रकरण को मध्यस्थ व लोक अदालत के माध्यम से भी निराकृत कर सकते है।
सदस्य शारदा सोनी ने भी जानकारी दी कि अपने हित के विरुद्ध संविदा से परेशान होने पर ई -जागृति पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । उन्होंने बताया कि जिला आयोग में शिकायत दायर करने के लिए वाद मूल्य के आधार पर पंजीयन शुल्क 5 लाख तक शून्य, 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम पर 200 रुपये,10 लाख से अधिक 20 लाख से कम पर 400 रुपये,20 लाख से अधिक और 50 लाख से कम पर 1000 रुपये शुल्क होगी।
शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा, अम्बिका गोटा, धीरज दुबे, आर.के.जी स्कूल संचालक,प्राचार्य सहित शिक्षक- शिक्षिकाएं एवं आमजन उपस्थित रहे।


