छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत दो जप्तशुदा वाहन राजसात


राजनांदगांव, 15 दिसम्बर 2025/sns/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सांई मंदिर के पास रावतपुरा फेस-2 रायपुर निवासी शब्बीर मोहम्मद के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन दोस्त प्लस एलएस क्रमांक सीजी 04 एनएल 6724 एवं प्लाट नंबर 246 यशोधरा रोड शिव शक्ति नगर नागपुर निवासी अब्दुल फरहीन के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन टाटा इस्ट्रा पिकअप क्रमांक एमएच 49 बीजेड 3937 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए जप्त वाहन दोस्त प्लस एलएस क्रमांक सीजी 04 एनएल 6724 में वाहन चालक द्वारा कुल 2 नग मवेशी भैंस प्रजाति एवं जप्त वाहन टाटा इस्ट्रा पिकअप क्रमांक एमएच 49 बीजेड 3937 में वाहन चालक द्वारा 4 नग मवेशी भैंस प्रजाति के भर कर बिना चारा-पानी के कू्ररतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर ले जाया जा रहा था।

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