बलौदाबाजार, 5 दिसम्बर 2025/sns/ बीमा कंपनी द्वारा विधवा को बीमा की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मामले में राशि 5,00,000 रूपये एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने के आदेश पारित किया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा निवासी रूखमणी यादव ने अपने पति का बीमा अनावेदक दी न्यू ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर से कराया था।आवेदिका के पति की असामयिक मृत्यु करंट लगने के वहज से हो गई जिसकी बीमा राशि प्राप्त किये जाने हेतु बीमा कंपनी के यहां प्रस्तुत किया गया।बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम को विलंब का आधार बनाकर आवेदिका को बीमा राशि से वंचित रखा गया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदिका रूखमणी यादव ने उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार में प्रकरण प्रस्तुत किया।
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म निष्कर्ष दिया कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका के पति का मृत्युउपरांत भी प्रीमियम राशि की कटौती गई है एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतानुसार केवल विलंब के आधार पर दावा निरस्ती को उचित नही माना जा सकता है। सेवा में कमी मानते हुए अनावेदक न्यू ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर को बीमा की क्षतिपूर्ति राशि 5,00,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।


