जगदलपुर, 20 नवंबर 2025/sns/- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आयोग को पत्र के माध्यम से प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सर्वाधिक मामले आने के कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया है। विभाग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने की यह आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 6 जून 2025 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या 14,854 है। इसी अत्यावश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित वेबपोर्टल https://rtionline.cg.gov.in के संबंध में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारियों और जनसूचना अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार 27 नवंबर को प्रातः 11.30 बजे से कार्यालय कमिश्नर बस्तर के शक्ति सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समस्त उप संचालक पंचायत के साथ-साथ संबंधित अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान और सूचना के अधिकार के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

