छत्तीसगढ़

राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

 जांजगीर-चांपा, 13 नवम्बर 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, एवं बुद्धिमत्ता के लिए राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाना है। इसके तहत 05 बालक/बालिकाओं को 25 हजार रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार हेतु 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित है। ऐसे वीर बालक-बालिकाएं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना 01 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य अद्भुत वीरता का कार्य किया हो, किसी दूसरे की जान बचाने का पराक्रम किया हो, को सम्मानित किया जाता है।
राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला- जांजगीर-चांपा (छ0ग0) में कार्यालयीन समय पर 20 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से आवेदन प्रेषित कर सकते है। निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र समस्त विवरण एवं प्रमाण के साथ आवेदन पत्र दो प्रतियों में सहाम प्राधिकारी से सत्यापित कराकर आवेदन प्रेषित कर सकते है। अपूर्ण अथवा ऐसे आवेदन पत्र जो सक्षम प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित / सत्यापित न हो अथवा जिसके साथ आवश्यक सहायक अभिलेख ना हो विचारणीय नहीं होगे।
राज्य वीरता पुरस्कार 2024 प्राप्त करने हेतु अर्हताएं –
बालक/बालिका द्वारा अपनी जान की परवाह किये बिना, दूसरे की जान बचाने हेतु वीरता का कार्य किया गया कार्य, घटना दिनांक को बालक-बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो, शौर्य कार्य की अवधि – 01 जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 के मध्य हो, आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी क्र. 01 व 02 तथा जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसित होना आवश्यक है।
आवश्यक प्रमाण पत्र –
 एफ.आई.आर. की प्रति अथवा पुलिस डायरी, समाचार पत्रों की कतरन, जो इस बाबत प्रकाशित हुआ। बालक-बालिकाएं के दो पासपोर्ट साइज के, वर्तमान रंगीन फोटोग्राफस्, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित, एवं 4 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फोटो। घटना का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन – सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित (पुलिस या अन्य विभाग)। नामांकन/आवेदन (02 प्रतियों में) – निर्धारित पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार पूर्ण रूप से भरे हुए होना चाहिए)।
पुरस्कार के लिए बालक/बालिका के चयन हेतु राज्य स्तरीय जूरी (निर्णायक मंडल) का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। चयन में जूरी का निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकाय नहीं की जाएगी। आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जाजगीर-चांपा (छ०ग०) में कार्यालयीन समय पर 20 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से आवेदन प्रेषित कर सकते है। आवेदन निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किए जाएंगे वे आवेदन अस्वीकृत किये जा सकेंगे। एक बार अस्वीकृत किये जा चुके आवेदन पत्र पुन विचारणीय नहीं होंगे।

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