छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह       

जांजगीर-चांपा, 12 नवम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम कमरीद में बाल विवाह रोका गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि विकासखंड पामगढ़ के ग्राम कमरीद में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच किया गया जहां बालिका की उम्र 16 वर्ष 05 माह होना पाया गया, जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालिका व उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया तथा समझाईश दी गई। साथ ही स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह को रोका गया एवं लड़कियों का विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में हस्ताक्षर कराया गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी श्री रवि शर्मा, पर्यवेक्षक श्रीमती मनिषा जांगड़े, काउंसलर सुश्री अल्का फाप, सुपरवाइजर श्री भूपेश कश्यप, आउटरीच वर्कर श्री कुलदीप चौहान, आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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