छत्तीसगढ़

टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर स्कीम 2022 में मृतक एवं घायल को प्रतिकर स्वीकृत       

जांजगीर-चांपा, 11 नवम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में जिले में पहली बार टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर स्कीम 2022 के प्रकरणों में पीड़ित पक्षों को प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है।
ग्राम चंडीपारा, दुपट्टा मोड़ मेन रोड पर 09 जुलाई 2022 को हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्री रूपचंद साहू पिता स्व. प्रेमचंद साहू, उम्र 51 वर्ष, साकिन गोधना, थाना नवागढ़, के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती शैलकुमारी साहू को घोर अपहृति की स्थिति में प्रतिकर स्वरूप 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार गिन्नी पेट्रोल पंप के सामने अकलतरा रोड, जांजगीर में 23 अक्टूबर 2022 को हुई टक्कर मारकर भागने की मोटर यान दुर्घटना में घायल श्री उत्तम राठौर पिता श्री भोजराम राठौर, उम्र 51 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती जांजगीर, थाना जांजगीर, को घोर अपहृति के प्रकरण में प्रतिकर स्वरूप 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त राशि जीआईसी मुबई द्वारा जारी होगा। 

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