छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर, 25 सितम्बर 2025/sns/-   आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे- आईआईटी (भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान), एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), आईआईएम (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), एनएलयू (भारतीय विधि संस्थान), एमबीबीएस जैसे संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम छात्रवृत्ति राशि 50 हजार रुपए (एकमुश्त) दिए जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 में उपरोक्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे पात्र विद्यार्थियों से ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 सायं 04ः00 बजे तक है। आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कैम्पस अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग) में जमा कर सकते हैं। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप सरगुजा के वेबसाइट  www.surguja.gov.in  से डाउनलोड किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं शर्तें –
विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हो।विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक, की वार्षिक आए 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

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