अम्बिकापुर, 10 सितम्बर 2025/sns/- राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अम्बिकापुर श्री के.एल. चरयाणी के मार्गदर्शन में आगामी 13 सितम्बर 2025 दिन-शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा अम्बिकापुर) के अंतर्गत सभी न्यायालयों में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने हेतु खण्डपीठ का गठन किया जा चुका है।
खण्डपीठों में निम्न प्रकार के प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा द्वारा निपटारा किया जा सकता है। राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, चैक बाउंस प्रकरण, परिवारिक विवाद, दुर्घटना संबंधी दावा, मजदूरों सें संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधी प्रकरण जैसे प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है।
पक्षकारगण अपने मामले का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित खण्डपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अलावा वर्चुअल विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं अर्थात पक्षकारगण न्यायालय में आये बिना भी अपने मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकते हैं।
वर्चुअल विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने हेतु पक्षकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के वेबसाइट में उपलब्ध लिंक का उपयोग कर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
मान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अम्बिकापुर श्री के. एल. चरयाणी द्वारा आमजनों से अपील किया गया है कि 13 सितम्बर 2025 शनिवार को आयोजित होने वाले हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने विवादों का निराकरण करा कर अपने मध्य के मतभेदों को समाप्त करें।