छत्तीसगढ़

भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों कादुर्ग शहर की ओर प्रवेश में छूट दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक


 
दुर्ग, 26 अगस्त 2025/
sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रस्ताव में सहमत होते हुए दुर्ग शहर की ओर प्रवेश करने वाली भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों को पूर्व में दी गई छूट में संशोधन किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार दुर्ग शहर से पुलगांव चौक से पोटिया रोड, पुलगांव चौक से गंजपारा की ओर, गुरूद्वारा चौक से बटालियन रोड, धमधा नाका रेलवे ओव्हरब्रिज से ग्रीन चौक की ओर, पुष्पक नगर सेे कातुल रोड, ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर, बत्तीस बंगला (वायशेप ब्रिज) से दुर्ग की ओर, ठगरा बांध से दुर्ग शहर की ओर तथा धनोरा बोरसी से महाराजा चौक की ओर मार्ग पर सुगम सुरक्षित यातायात संचालन एवं सड़क दुर्घटना में नियंत्रण हेतु अत्यावश्यक सेवाओं यथा आपातकालीन वाहन, दवाई, डीजल/पेट्रोल, गैस सिलेण्डर, शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में खाद्य सामग्री वितरण करने वाले वाहन (कस्टम मिलिंग के वाहन), सब्जी, दूध, फल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को प्रतिबंध में छूट प्रदान करते हुए शेष सभी प्रकार की भारी/मध्यम मॉल वाहक वाहनों का आवागमन दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक छूट प्रदान किया गया है। पूर्व में यह छूट अपरान्ह 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक था। जिसमें अब संशोधन किया गया है। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।  

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