कवर्धा, 20 अगस्त 2025/sns/- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) दिव्यांग विद्यार्थियों को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाना है। योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने लिए छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।
क्षितिज अपार संभावनाए अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांग व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, महाविद्यालय, पोलिटेक्निक, आईटीआई में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित हो (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी) उन्हीं विद्यार्थी को लाभान्वित किया जाएगा। 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) दिव्यांग विद्यार्थियों को भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित “ए“ श्रेणी के शहर के लिए 10 हजार रुपए, ’बी’ श्रेणी के शहर के लिए 7 हजार रुपए तथा “सी“ श्रेणी के शहर के लिए 5 हजार नियमानुसार भुगतान करने का प्रावधान है।

