छत्तीसगढ़

दो माह की समय सीमा में दावे प्रस्तुत करने के निर्देश

धमतरी, 02 अगस्त 2025/sns/- जिले के परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटी के सदस्यों या हितबद्ध व्यक्तियों को दो माह की समय सीमा में अपनी लेनदारी-देनदारी व अन्य दावे प्रमाण सहित संबंधित सोसायटी के परिसमापक या सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा गया है। सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक ने बताया कि कुरूद के मॉं शीतला मछुवा सहकारी समिति मर्यादित अछोटी और युनिक फार्मिंग बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित परखंदा, मगरलोड के श्री राम मछुवा सहकारी समिति मर्यादित मोहरेंगा, धमतरी के भक्त गुहा निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्यादित परसुली और नगरी के कनक नंदिनी महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित पांवद्वार के परिसमापक को दावे प्रस्तुत करने कहा गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि के बाद किसी दावे पर विचार करना संभव नहीं होगा और संस्था के पंजीयन निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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