छत्तीसगढ़

आबकारी विभाग की कार्रवाई


राजनांदगांव, 19 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं, सार्वजनिक स्थल पर मद्यपान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा धर-पकड़ अभियान के तहत चार प्रकरणों में 15.300 बल्क लीटर महाराष्ट्र निर्मित देशी दारू संत्री एवं 8.500 बल्क लीटर हाथ भ_ी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी उप निरीक्षक वृत्त चिचोला श्री राजकुमार कुर्रे, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री निजाम शाह, श्री अनिल सिन्हा, श्री भोजनारायण उइके की टीम द्वारा थाना गेंदाटोला के ग्राम हैदलकुड़ो तालाब पचरी से युगल किशोर साहू के कब्जे से देशी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित 50 पाव मात्रा 9 बल्क लीटर तथा थाना जोब के ग्राम मरकाकसा थाना में रामचन्द्र हिचाने के रिहायशी मकान बाड़ी से 4 बल्क लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त किया गया।
इसी प्रकार थाना डोंगरगांव के ग्राम बदराटोला में देवेन्द्र साहू के कब्जे से 35 पाव देशी मदिरा संत्रा कुल 6.300 बल्क लीटर तथा थाना डोंगरगांव ग्राम तलवारटोला में दिलीप दुग्गा के कब्जे से 4.500 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण श्रीमती तुलेश्वरी देवांगन, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री मिलाप मण्डावी, श्री किशोरी कुमरे, श्री दीपक सिन्हा शामिल थे। सभी आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम द्वारा अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

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