राजनांदगांव, 12 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने उगेतरा रायपुर निवासी तेजराम साहू के स्वामित्व के जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक सीजी 04 पीएक्स 1261 तथा एकता ट्रांसपोर्ट रद्दी चौकी जबलपुर निवासी अहफाज खान के स्वामित्व के जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एमपी 20 जीए 1013 को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है।
जारी आदेश के अनुसार विरूद्ध पुनरीक्षण की अवधि समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी तथा प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सत्र न्यायालय राजनांदगांव से जारी आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।