राजनांदगांव, 17 जून 2025/sns/- शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए मछलियों के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नदियों-नालों तथा छोटी नदियों के रूप में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय जो निर्मित किए गए है, में किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।