छत्तीसगढ़

बेरोजगारों को व्यवसाय शुरू करने दिया जाएगा ऋण, आवेदन आमंत्रित



दुर्ग, 12 जून 2025/
sns/- जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. दुर्ग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक किसी भी प्रकार का वैध व्यवसाय जैसे खोमचे, पान दुकान, मोटर सायकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन, मोची दुकान, गुपचुप ठेला, सब्जी धंधा आदि छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन की पात्रता हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, जाति प्रमाण पत्र धारक हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतु 1 लाख 50 हजार वार्षिक आय से अधिक न हो (तहसीलदार द्वारा जारी), निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, उद्यमी पंजीयन प्रमाण पत्र (आवेदक के संबंधित बैंक शाखा की मांग अनुसार) एवं किसी बैंक में कोई कर्ज बकाया न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज होना आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *