छत्तीसगढ़

विशेष ग्राम सभा का आयोजन 2 जून से


राजनांदगांव, 28 मई 2025/sns/- कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार 2 जून 2025 से विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए समय-सारिणी तैयार करने कहा है। जिससे एक ही तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक आश्रित ग्राम में ग्राम सभा के आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से विशेष कर सरपंच एवं सचिव उस ग्रामसभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकेंगे। कलेक्टर ने ग्रामसभा के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्वों देने निर्देशित किया है।
ग्रामसभा की बैठक में स्थायी प्रतिक्षा सूची में शेष एवं आवास प्लस की सूची में शामिल मृत हितग्राही जिनका वास्तव में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, स्थायी पलायन ऐसे परिवार जिन्हें पक्का मकान निर्माण कर लिया गया हो अथवा अन्य आवास योजना से लाभान्वित एवं बर्हिवेशन मापदण्ड के अनुसार अपात्र परिवार का नाम ग्रामसभा में उपस्थित हितग्राही एवं पंचनामा के आधार पर अनुमोदन लिया जाएगा। आवास प्लस सर्वे 2.0 जिसमें स्वयं के द्वारा एवं सर्वेयर द्वारा सर्वे किया गया था, उसका वाचन करते हुये कम से कम 5 मिनट की विडियोग्राफी की जाने, जिन हितग्राहियों को किस्त प्राप्त होने के पश्चात अभी भी अप्रारंभ एवं प्रगतिरत आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराने में आ रही कठिनाइयों एवं उन कठिनाईयों के समाधान करने हेतु चर्चा की जाएगी। ऐसे पात्र परिवार जो सीईसीसी 2011 एवं आवास प्लस में नाम है किन्तु भूमिहीन होने के कारण आवास स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु शेष है, ऐेसे परिवारों का चिन्हांकन करते हुए भूमि आबंटन की कार्रवाई प्रास्तावित किया जाएगा।

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