छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट 2003 के अतंर्गत चालानी की कार्यवाही  



दुर्ग, 27 मई 2025/
sns/- कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार 22 मई 2025 को ग्राम धनोरा में स्कूल के पास, कॉलेज के पास एवं होटलों के आस-पास पान दुकानों पर तंबाखू, सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है, साथ ही कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत् स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तंबाखु उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तंबाखू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तंबाखू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 10 चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 1450 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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