छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई को 10 खंडपीठ के माध्यम से किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण

सुकमा, 09 मई 2025/sns/- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 मई शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि सुकमा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 10 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिनमें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय और तहसील न्यायालय शामिल हैं। लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों दांडिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6(4) तथा अन्य प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। लोक अदालत में किए गए समझौतों को न्यायिक मान्यता प्राप्त होगी एवं यह अंतिम होगा। जिला प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं।

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