सुकमा, 07 मई 2025/sns/- कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने राज्य शासन के सुशासन तिहार 2025 के तहत सुकमा जिले के ग्राम डोडपाल में आयोजित शिविर के दौरान शासकीय कार्यों के संपादन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण और किसानों से राशि की मांग करने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए श्री गोपी कृष्ण कुंवर पटवारी हल्का डोडपाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सुकमा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
डोडपाल में आयोजित उक्त शिविर में महतारी वंदन योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची ग्राम डोडपाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाने की लापरवाही के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना सुकमा की पर्यवेक्षक श्रीमती सुमन पुरैना को शो-काज नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जवाब समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा एवं कोताही बरतने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।