बलौदाबाजार, 02 मई 2025/sns/- जिले में भीषण गर्मी एवं तेज धूप की स्थिति को देखते हुए पशुओं की सहायता से चलने वाली गाडियों पर वजन ढोने एवं सवारी ले जाने पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
पशु क्रूरता निवारण परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के 6 (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कृषि पशुओं दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तांगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर भारी वजन ढोने पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।साथ ही कृषक कार्य करने पूर्व एवं पश्चात पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा पानी प्रदान करने के निर्देश दिए है।