सुकमा, 29 अप्रैल 2025/sns/- बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान‘‘ अन्तर्गत वर्ष 2028-29 तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त करने की कवायद में राज्य सरकार जुट गई है। राज्य सरकार ने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने के संकल्प के तहत अभियान को और अधिक प्रभावशील बनाया है।
अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को विवाह आयाजनों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुऐ राज्य शासन ने विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी संबंधित विभागो पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग की अपील की गई है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नजदीकी थाना प्रभारी, चाइल्ड लाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 या आपात कालीन सेवा 112 पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है। निर्देशों में कहा गया है कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने पर वर-वघु के अभिवावक सगे-संबंधी बाराती और विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितो पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत की गई थी जिसमें लक्ष्य वर्ष 2028-2029 तक पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाना है। बाल विवाह को न केवल सामाजिक अभिशाप बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी माना गयास है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जिसमें दो वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की रणनीति अनुसार सभी संबंधित विभाग, स्वयं सेवी संगठनों, ग्राम पंचायतों ,युवा समूहों, नगरीय निकायों, महिला स्वसहायता समूहों आदि द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। राज्य में ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित होने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की निगरानी/मानिटरिंग के लिए राज्य शासन द्वारा https://www.baalvivahmuktcg.com/ पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर जनसामान्य को बाल विवाह मुक्त छ0ग0 अभियान से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा संबंधित सभी हितधारक बाल विवाह रोकथाम संबंधी गतिविधियों/कार्यक्रमो की अद्यतन जानकारी/शिकायत दर्ज कर सकेगे। इसके अतिरिक्त समस्त ग्राम पंचायतो के सचिव, सेस्टर पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। बाल विवाह की रोकथाम हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने की अपील की गई है।