छत्तीसगढ़

किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास की मान्यता समाप्त बच्चों को अन्यत्र स्कूल में एडमिशन करने के लिए सूचना जारी

सुकमा, 16 अप्रैल 2025/sns/- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास की मान्यता निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अध्याय 4 के निर्देश क्रमांक दृ19 के मानकों और संनियमो का पालन नहीं किए जाने के कारण बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 16.1(ग) के तहत समाप्त कर दी गई है। इसकी सूचना संबंधित स्कूल के अध्यक्ष को जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक 3864/जी.शि.अ./स्था 2/मान्यता/2024दृ25 सुकमा दिनांक 16/01/2025 के माध्यम से दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में सत्र 2025दृ26 में संस्था में अध्ययनरत बच्चों के पालकों को सूचित किया जाता है कि किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास के सभी बच्चों का एडमिशन अपनी सुविधानुसार निकट की स्कूल में करवाएं। जिसके लिए संबंधित संकुल के संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुकमा को पत्र जारी किया जा चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा किंग्स पब्लिक स्कूल गादीरास में अध्ययनरत सभी बच्चों को अन्यत्र संस्था में एडमिशन करवाने पालकों से अनुरोध किया गया है।

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