बलौदाबाजार,11 अप्रैल 2025/sns/- बलौदाबाजार नगर से लगे हुए ग्राम पंचायत रिसदा- सुहेला मुख्य मार्ग में भारी वाहनो के आवाजाही से स्कूली बच्चों एवं जनसुविधाओं व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने ग्राम रिसदा में रिसदा चौक से न्यूविस्टा सीमेंट सयन्त्र के मुख्य गेट तक भारी वाहनो के आवागमन को सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक एक माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार ग्राम रिसदा में रिसदा चौक से न्यूविस्टा सीमेंट सयंत्र मुख्य गेट तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल छूटने के समय वाहनों की आवाजाही होने तथा जन सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा ग्राम रिसदा में रिसदा चौक से न्यूविस्टा सीमेंट सयंत्र मुख्य गेट तक की सडक पर आने -जाने वाली भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक 11 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।