सुकमा, मार्च 2025/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1933 की धारा-32 (3) सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियमानुसार निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कार्य संपादित किये जाने हेतु कार्यालय जिला पंचायत सुकमा 20 मार्च 2025, गुरुवार को समय प्रातः 11:00 से जिला पंचायत के सभा कक्ष (कक्ष क्रमांक-08) में जिला पंचायत सुकमा अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी कार्यवाही हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री सुमित कुमार ध्रुव सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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