छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का हाट बाजार में किया गया प्रचार-प्रसार

मुंगेली फरवरी 2025/sns/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में 08 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाकर आमलोगों को लाभ उठाने प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोरमी विकासखण्ड के ग्राम खपरीकला में 27 फरवरी को लोगों को पाम्पलेट वितरण कर उनके लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण कराने प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, महिलाओं के कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता आदि के संबंध में बताया गया। 

     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमति कंचन लता आचला ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल, दांडिक, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक के प्री-लिटिगेशन, बीमा, विद्युत, दूरभाष, डाकघर एवं नगर पालिका के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। साथ ही निराकृत प्रकरणों के पारित अवार्ड-आदेश की प्रतिलिपि भी पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

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