छत्तीसगढ़

पंचायत निर्वाचन के तहत आरक्षण की कार्यवाही आगामी 28 दिसम्बर को होगी नगर पालिका निगम उ०मा० वि० में


अम्बिकापुर दिसम्बर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, सर्व साधारण की जानकारी के लिये कलेक्टर सरगुजा द्वारा सूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। यह कार्यवाही 28 दिसम्बर 2024 को सुबह 11.00 बजे से नगरपालिक निगम उ०मा०वि० अम्बिकापुर में की जायेगी। सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जा रही है।

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