छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों में वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर गुरुवार को

सुकमा, दिसंबर 2024/sns/छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-1-139/2024/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/12/2024 के परिपालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम, अधिनियम 1956 के धारा-11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (ए) के तहत सुकमा जिला के नगरीय निकायों के वार्डाे का आरक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय सुकमा के सभाकक्ष में किया जावेगा। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेशानुसार जिले के नगरीय निकायों नगरपालिका परिषद सुकमा और नगर पंचायत दोरनापाल में वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर गुरूवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष सुकमा में किया जाएगा।

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