बीजापुर दिसम्बर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण के लिए जिले के चारों जनपद पंचायत के सभागार में 17 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर बीजापुर द्वारा किया जाएगा।
इस कार्यवाही में सर्वसाधारण को नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया है।