छत्तीसगढ़

आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक गुण नियंत्रण के प्रावधानों के उल्लघंन पर मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र दरिमा का बिक्री लाइसेंस निलंबित


अम्बिकापुर नवम्बर 2024/sns/ नियमों के उल्लंघन और नोटिस का जवाब ना देने, निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि द्वारा मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र दरिमा, अम्बिकापुर को जारी फुटकर उर्वरक बिक्री लाइसेंस को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत सितंबर माह में उर्वरक निरीक्षक और टीम के द्वारा दरिमा में स्थित मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र के निरीक्षण के द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया जिसपर संबंधित को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब ना मिलने के बाद उर्वरक निरीक्षक नमनाकला द्वारा मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र का पुनः निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था। क्रेता को केश क्रेडिट मेमो प्रारूप में रसीद जारी न करना, उर्वरक भण्डारण वितरण का पंजी का संधारण न करना, बोर्ड पर उर्वरक स्कंध व विक्री दर का प्रदर्शन न करना, पीओएस मशीन से भौतिक स्कंध का मिलान ना पाया जाना, भूमिहीन किसानों को अंगूठा लगाकर यूरिया खाद बिक्री एवं अन्य अनियमितता पाई गई, जिस पर उर्वरक निरीक्षक एवं टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए परिसर में उपलब्ध खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया और समस्त उवर्रकों को जप्त कर लिया गया था। मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र दरिमा द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसपर कार्यवाही करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 31(1) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि श्री पी एस दीवान द्वारा मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र दरिमा अम्बिकापुर को जारी फुटकर उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र क्रमांक-बीआर-635 को आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।

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