छत्तीसगढ़

सक्षम योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं 35 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं तथा तृतीय लिंग से मंगाए गए आवेदन


रायगढ़, अक्टूबर 2024/sns/ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत सक्षम योजना के तहत् ऋण लेने हेतु इच्छुक महिलाएं (विधवा/परित्यागता/तलाकशुदा तथा अविवाहित महिला जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो) तथा तृतीय लिंग कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजनान्तर्गत 40 हजार रुपये के गुणांक में अधिकतम राशि 4 लाख रुपये तक ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर स्वीकृत किया जा सकता है।
         उक्त आवेदन 21 अक्टूबर 2024 तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास में जिला कार्यालय, परियोजना कार्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों से संपर्क किया जा सकता है।

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