छत्तीसगढ़

बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृति में लिप्त बच्चों के रिस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु अभियान

सुकमा, 17 जुलाई 2024/sns/- कलेक्टर श्री हरिस.एस के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में  सड़क एवं सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों हेतु पुनर्वास नीति बाल सक्षम जारी की गई है। बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यु/पुनर्वास एवं ष्एक युद्ध नशे के विरूद्ध हेतु 15 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास विभाग) पुलिस विभाग, श्रम विभाग एवं चाईल्ड लाइन के संयुक्त टीम सम्मिलित है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 अनुसार ष्भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन करने पर अपराध पंजीकृत किया जाएगा । बाल श्रमिक अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बालकों की पहचान कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए संरक्षण, शिक्षा एवं अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान दौरान जिले में चिन्हांकित हॉट स्पॉट क्षेत्रो जैसे सुकमा, छिन्दगढ़, तोंगपाल, दोरनापाल, कोन्टा का भ्रमण किया जायेगा। जिस उद्देश्य से संयुक्त टीम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिन्हांकित हॉट स्पॉट क्षेत्रो सहित विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण किया जायेगा। अभियान के दौरान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण वाले बालको के प्राप्त होने पर रेस्क्यू हेतु तत्काल सुश्री मनीषा शर्मा संरक्षण अधिकारी मोबाईल नम्बर 94242-79666 पर सूचित कर आवश्यक सूचना दे सकते है। जिनके द्वारा बालको को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुर्नवास की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जा साहेगी। अभियान हेतु जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है जिसमें सुश्री मनीषा शर्मा संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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