सुकमा, 11 जुलाई 2024/sns/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस.एस के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानो का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश के बिन्दु क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार ‘‘मोहर्रम” 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस में जिला सुकमा में संचालित समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकान व समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता एवं समस्त एफ.एल. 7 सैनिक कैन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति को 17 जुलाई 2024 को पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया जाता है। इस अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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