छत्तीसगढ़

1जुलाई से लागू होगी नवीन न्याय संहिता

जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित

कलेक्टर- एसपी ने क्रियान्वयन हेतु अधिकारियो को दिए जरुरी निर्देश

बलौदाबाजार 26जून 2024 sns/- आगामी 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो रहे नवीन न्याय संहिता क़े प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर जरुरी दिशा निर्देश दिए। उन्होने बताया कि एक जुलाई से तीन नये कानून लागू होने जा रहा है इसके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति भी बनाई गई है। नवीन न्याय संहिता की जानकारी विभागीय अधिकारियो एवं आम जनता तक पहुँचाने क़े लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाएगा।

श्री अग्रवाल ने बताया कि नवीन न्याय संहिता में पुलिस विभाग क़े साथ ही स्वास्थ्य,महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग की भी अहम भूमिका होगी। इस कानून में किसी पीडिता का बयान महिला पुलिस अधिकारी या अन्य महिला अधिकारी लेंगे । बुजुर्गो व बच्चों से सम्बंधित अपराधों में काउंसिलिंग का भी प्रावधान है। इसीप्रकार स्वास्थ्य विभाग को पीड़ित की मेडिकल जाँच 24 घंटे क़े अंदर करना होगा और पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट भी समय पर देना होगा। अपराध की गंभीरता क़े अनुसार फॉरेन्सिक जाँच भी जरुरी होगा। उन्होने बताया कि इस कानून क़े तहत मोबाइल से भी एफआइआर दार्ज करा सकते हैं।

बताया गया कि नवीन न्याय संहिता क़े व्यापक प्रचार -प्रसार क़े लिए जिला मुख्यालय सहित जनपद मुख्यालय, महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। कार्यकम में नवीन न्याय संहिता क़े बारे में बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अनुभागीय अधिकारी राजस्व क़े बैठक में एसडीओपी भी अधिकारी -कर्मचारियों को जानकारी देंगे।

बैठक में डीएफओ श्री मयंक श्रीवास्तव,अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते सहित सभी एसडीएम तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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