सभी विद्यार्थियों की सफलता पर कलेक्टर ने दी बधाई व शुभकामनाएं
जांजगीर-चांपा 09 मई 2024/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज दोपहर 12.30 कक्षा 10 वीं और 12 वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जांजगीर-चांपा के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 10 वीं में जागृति प्रजापति ने 97.17 प्रतिशत अंक के साथ पूरे प्रदेश 10 वां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरन्वित किया। जागृति प्रजापति स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल अकलतरा की छात्र हैं। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने जिले के जागृति प्रजापति की इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आपकी सफलता दूसरे विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं एवं परीक्षा का परिणाम जो भी आया हो बच्चे उस परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव न महसूस करें व इसे सहज ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि वे यह देखे कि कहां कमी रह गई है तथा लगन व मेहनत के साथ पुनः प्रयास करें सफलता अवश्य मिलेगी।
स/क्र 01
समाचार
जिला प्रशासन द्वारा बारात आने के पूर्व रोका गया नाबालिग का विवाह
जांजगीर-चांपा 09 मई 2024/ महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अकलतरी जिला जांजगीर में बालिका के घर जाकर जानकारी ली गयी।
बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत अकलतरी में एक ही परिवार की 02 बालिका का विवाह निर्धारित था। टीम द्वारा दोनो बहनो की आयु सत्यापन संबंधी दस्तावेज की जांच गयी। बड़ी बहन की उम्र 20 वर्ष से ऊपर होना पाया गया एवं छोटी बालिका के दस्तावेज की जांच की गयी जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 09 माह होना पायी। अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् विवाह करने की समझाईस के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है। दल में शिवनंदन सिह मरकाम, श्री अमित भोई, श्री निर्भय सिंह, भुपेश कश्यप, श्रीमती जास्मिन निराला, आगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुलोचनि श्रीवास, श्रीमती कलिंद्ररी यादव, श्रीमती दुर्गा साहू, पुनेश्वर दास मानिकपुरी कोटवार शामिल रहें।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, टेंट प्रभारी डीजे साउड, धुमाल प्रभारी, भोजन बनाने वाले रसोइया हलवाई, केटरिन प्रभारी, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
स/क्र 02
समाचार
जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अब पुराना भवन जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय जर्वे में संचालित
जांजगीर-चांपा 09 मई 2024/ जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा ने बताया कि जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला जांजगीर-चांपा का भवन स्थानांतरित कर यह कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा के पुराना भवन जर्वे (च) जांजगीर में संचालित किया जा रहा है।
स/क्र